PM Awas Yojana 2.0 Urban: हरियाणा के लोगों के लिए नया अपडेट, अब लाल डोरा में भी बना सकेंगे पक्का घर
हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (Urban) के तहत नए नियमों का ऐलान किया गया है। अब लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी पक्का घर बना सकेंगे। इसके लिए संपत्ति आईडी की आवश्यकता होगी और दरवाजे-दरवाजे जांच की जाएगी।

PM Awas Yojana 2.0 Urban को लेकर हरियाणा में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब, राज्य के लोगों को पक्के घर बनाने के लिए नए नियमों के तहत आवेदन करने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं और हरियाणा हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट ने इन नए नियमों और शर्तों को लेकर एक पत्र जारी किया है, जिसमें विस्तार से जानकारी दी गई है।
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी, और इस दिन को कट ऑफ डेट माना जाएगा। इसका मतलब है कि 1 सितंबर 2024 तक जिन लोगों ने कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (Urban) के नए नियम
इस योजना में आवेदन तीन श्रेणियों में किए जा रहे हैं। आवेदकों के वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए दरवाजे-दरवाजे जांच भी की जाएगी। अब इस योजना के तहत, लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्र में रहने वालों को भी पक्का घर बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें संपत्ति आईडी का प्रमाण देना होगा।
सरकार ने निर्धारित की तीन श्रेणियां:
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पहली श्रेणी: इस श्रेणी में, लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नियमों को सरल कर दिया गया है। रोहतक नगर निगम के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (CPO) जगदीश चंद्र ने कहा कि सरकार ने सात बिंदुओं पर स्थिति को स्पष्ट किया है।
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दूसरी श्रेणी: अब लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में रहने वाले लोग भी पक्का घर बना सकते हैं। सरकार ने कंक्रीट की छत, बेक्ड ईंटों या सीमेंट मस्सरी और पत्थरों से बने निर्माण को पक्के घर के रूप में स्वीकार किया है।
यदि किसी घर का निर्माण स्थायी है, लेकिन छत अन्य सामग्री से बनी है, जैसे गार्डर, कद्दी या मिट्टी की छत, तो भी उसे पक्के घर की श्रेणी में रखा गया है।
- तीसरी श्रेणी: कच्चे घर, जिनकी दीवारें और छत बांस, पॉलीथिन आदि से बनी हैं, इस श्रेणी में आते हैं। साथ ही, अवैध कॉलोनियों, अतिक्रमण वाले क्षेत्रों या कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अब दिखाइए संपत्ति आईडी
CPO जगदीश चंद्र ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में पुश्तैनी संपत्ति पर रह रहा है और वह पीएम आवास योजना 2.0 (Urban) के लिए आवेदन करना चाहता है, तो अब नियम सरल कर दिए गए हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि यदि संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं, तो अब इस श्रेणी में आने वाले संपत्ति मालिक नगर निगम, नगरपालिका या नगर परिषद से प्राप्त संपत्ति आईडी को प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं। आवेदन करने के बाद, योजना का लाभ केवल संपत्ति आईडी के माध्यम से ही लिया जा सकता है।
अब जल्द होगी दरवाजे-दरवाजे जांच
इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। इनमें से बेनेफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन (BLC) योजना में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लोगों को शामिल किया गया है और उन्हें तीन किस्तों में 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) योजना भी उपलब्ध हैं। सरकारी पत्र के अनुसार, जल्द ही दरवाजे-दरवाजे जांच की जाएगी ताकि आवेदकों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। अगर आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को भी निरस्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (Urban) के नए नियमों ने हरियाणा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका खोला है, खासकर उन लोगों के लिए जो लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्रों में रह रहे थे। अब वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और पक्का घर बना सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने नियमों को सरल करके यह सुनिश्चित किया है कि योग्य लोग बिना किसी कठिनाई के इस योजना का लाभ उठा सकें।
सरकार की यह पहल उन लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है, जो अपने सपनों का घर बनाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें केवल सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करना है और दरवाजे-दरवाजे जांच के दौरान सही जानकारी देना है।